रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (श्वष्ठ) के खिलाफ दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होगी। यह याचिका शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (श्वष्ठ) की कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (क्करूरु्र) 2002 की धारा 44, 50 और 63 को चुनौती देती है। बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सबसे पहले प्राथमिक आपत्तियों पर बहस होगी, फिर उसका जवाब सुना जाएगा और उसके बाद ही मामले के गुण–दोष पर चर्चा होगी।



