गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को हाई कोर्ट से राहत नहीं, एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

SHARE:

बिलासपुर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित एनएसएस शिविर के दौरान छात्रों पर कथित तौर पर नमाज पढ़ने के लिए दबाव डालने के मामले में सात प्रोफेसरों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश राकेश सिन्हा शामिल हैं, ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह विवादास्पद घटना कोटा थाना क्षेत्र के शिवतराई गांव में 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित एनएसएस शिविर के दौरान हुई। छात्रों की शिकायत के आधार पर विश्वविद्यालय के सात शिक्षकों दिलीप झा, मधुलिका सिंह, सूर्यभान सिंह, डॉ. ज्योति वर्मा, प्रशांत वैष्णव, बसंत कुमार और डॉ. नीरज कुमारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (ठछै) की धाराओं 190, 196(1)(ठ), 197(1)(ठ), 197(1)(ब्), 299, 302 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। आरोप है कि ईद के दिन शिविर के समन्वयक दिलीप झा और अन्य छह शिक्षकों ने हिंदू छात्रों पर नमाज पढ़ने के लिए दबाव डाला। इस घटना ने विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मचा दिया और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े किए। छात्रों की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रोफेसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

Hasdeo Times
Author: Hasdeo Times

Leave a Comment

शहर चुनें

Follow Us Now